बुधवार, 29 जनवरी 2020

शिशु मृत्यु को रोकने के प्रयास

शिशु मृत्यु को रोकने के प्रयास

भारत में प्रतिदिन एक वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु संख्या 2350 है। इनमें से औसतन 172 राजस्थान और 98 गुजरात से है।

2014 में जन्में प्रति 1000 बच्चों में से 39 ने एक वर्ष पूरा नहीं किया। यह संख्या घटकर 33 पर आ गई है। 2017 में यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार भारत में 8,02,000 बच्चों की मृत्यु हुई। हाल ही में कोटा और राजकोट में लगातार हो रही बच्चों की मृत्यु को विश्व में सर्वाधिक माना गया है।


शिशु मृत्यु की बढ़ती दर का कारण

  • जनवरी 1, 2020 को भारत में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या विश्व के कुल जन्में बच्चों का 17% है।
  • शिशु-मृत्यु दर के पीछे माताओं का कम पढ़ा-लिखा होना एक बड़ा कारण माना जाता है।
  • शिक्षा के स्तर के अलावा माताओं में कुपोषण से जन्मी रक्ताल्पता को भी कारण माना जाता है।
  • माताओं का कम उम्र होना भी एक कारण है।
  • बच्चों का जन्म अस्पताल में हुआ या घर में, यह भी मायने रखता है।
  • यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अनपढ़ माताओं की अपेक्षा 8 साल की शिक्षा प्राप्त माताओं के शिशुओं के नवजात काल में मृत्यु की संभावना 32% और उसके बाद के समय में 52% कम हो जाती है।
  • 20 वर्ष से कम उम्र की माताओं के शिशुओं और बालकों की मृत्यु दर सबसे अधिक पाई जाती है। जबकि 20-24 वर्ष की उम्र की माताओं में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। 25-34 उम्र के बीच की माताओं में यह कमतर की जा सकती है। इस उम्र के बाद यह फिर से बढ़ जाती है।
  • राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार केवल 78.9% प्रसव अस्पताल में होते है। 21.1% प्रसव में स्वच्छता के स्तर की कोई गारंटी नहीं होती है। कुछ मामलों में तो यह प्रशिक्षित नर्स की सहायता के बगैर ही किए जाते हैं।
  • अस्पतालों से बाहर हुए प्रसव में टीकाकरण पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के टीकाकरण कार्यक्रम “मिशन इंद्रधनुष” की व्यापक सफलता के बाद भी यह 87% पर ही है। इसका अर्थ है कि देश में 33 लाख बच्चों को अभी भी जीवनरक्षक टीके नहीं लग पाते हैं।

सरकारी प्रयास

प्रत्येक जिला व उप जिला अस्पताल में स्पेशल न्यूबोर्न केयर यूनिट बनाए गए है। यहाँ योग्य चिकित्सक और नर्सें 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। देश के 996 न्यूबोर्न यूनिट में प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख बच्चों को भर्ती कराया जाता है। मृत्यु दर की अधिकता मेडिकल कॉलेजों से जुड़े न्यूबोर्न यूनिट में देखी जाती है, क्योंकि अक्सर दूर-दराज के क्षेत्रों से माता-पिता बिल्कुल अंतिम विकल्प के तौर पर बच्चों को अस्पताल लाते हैं। यह डॉक्टरों के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

शिशु मृत्यु दर को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार प्रयासरत है, और उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में ये प्रयास सफल होंगे।

शुक्रवार, 24 जनवरी 2020

Electric future &electric vehicle

Date:31-12-19

Electric future?

The electric vehicle, like smartphones this decade, could soon become ubiquitous

TOI Editorials
Between 1908 and 1927, the Ford Model T ushered in a revolution of sorts becoming the first affordable car that took the internal combustion (IC) automobile to the middle class. A century later, a wiser world – coming to terms with the apocalyptic climate change scenarios that the IC engine and other human pursuits have unleashed – has been on an obsessive quest to manufacture the affordable electric car. The effort has consumed much of this past decade and though IC engines continue to be popular and cheaper, that equation could change in the next decade.
The stumbling block has been making a battery that is cheap and can power the electric vehicle over long distances on one charge. EV battery makers, focussed on lithium-ion cells, are targeting a battery cost of $100 per KWh – which will bring down the battery cost of a 30KWh contemporary car to the Rs 2 lakh price bracket from Rs 5-6 lakh presently. Similarly, the low range per charge – typically 100 km in earlier years – could be a thing of the past with cars today aiming at ranges of 300-400 kms and more.
However, technology can only go so far if public policy doesn’t fit into what is becoming a maddening and traumatic period for automobile companies. Public charging infrastructure remains woefully inadequate and passenger car sales are slipping. Last week, Delhi government announced its Electric Vehicle Policy 2019 which offers to waive road taxes and registration charges until 2024 and hefty subsidies on charging equipment. While the jury is out on EVs being cleaner than IC engines – forests are cut and coal burnt to produce electricity – Delhi offers a counter-intuitive view in favour of EVs. After all, cities like Delhi-NRC facing an air pollution emergency act like a development engine for much of north India.
Given India’s human development challenges such tradeoffs to move pollution out of cities cannot be avoided. But there’s another complication. India’s automobile industry, accounting for 49% of the country’s manufacturing GDP, will become dependent on EV component imports. Meanwhile, China’s early bets on EV battery manufacturing are paying off. Ultimately, there is no tricking climate change. Volkswagen’s ‘defeat device’ to shore up its diesel IC engine represents the foolhardy hangover of the irrepressible 20th century. Instead of selfishness that will lead to a suicide pact of seven billion, the time to share clean energy technologies draws nigh.

Date:30-12-19

Not a drop to waste

Atal Bhujal Yojana is a first step towards recharging groundwater. There is a need to move to more long-term solutions.

Editorial
In 2020, according to the Niti Aayog, 21 Indian cities, including Delhi, Chennai and Bengaluru, will run out of groundwater. The Aayog’s “Composite Water Management Index” (CWMI), released in June, notes that “Seventy per cent of our water resources are contaminated”. Several other reports, including the Central Water Commission’s “Water and Water Related Statistics 2019”, have thrown light on the poor state of India’s groundwater aquifers. The urgency of the Atal Bhujal Yojana, launched by the Union Jal Shakti Ministry last week, can, therefore, hardly be overstated. The groundwater revival scheme ticks quite a few right boxes. It seeks to strengthen the “institutional framework of administering groundwater resources and aims to bring about behavioural changes at the community level for sustainable groundwater resource management”. However, the Yojana that will be implemented in seven states — Gujarat, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh — should only be seen as the first step towards restoring the health of the country’s aquifers.
India has had a Groundwater Management and Regulation Scheme since 2013. The Atal Bhujal Yojana will draw on some of the institutions created by this scheme, especially village-level water user associations (WUAs). The Jal Shakti Ministry will have its task cut out. The Niti Aayog’s CWMI notes that though “80 per cent states have a regulatory framework to establish such associations, progress on the ground is weak”. Less than 50 per cent states involve the WUAs in critical groundwater management decisions like those pertaining to irrigation resources, according to the CWMI. The Atal Bhujal Yojana would do well to follow the Niti Aayog’s recommendations for strengthening the financial state of the WUAs, including allowing these bodies to retain a significant portion of irrigation fees.
Groundwater contributes to more than 60 per cent of the country’s irrigation resources. Power consumers in the agriculture sector are billed at highly subsidised rates, which several studies have shown accounts for the over-extraction of groundwater. However, there is also a substantial body of work which shows that it is politically imprudent to install electricity meters on farmers’ fields. The discourse on groundwater use has to move beyond this binary: Ways must be found to balance the demands of farmers with the imperatives of reviving the country’s aquifers. One solution — tried out in parts of Punjab — is to gradually reduce subsidies and offer cash compensation to farmers for every unit of electricity they save. The CWMI report talks of other solutions like persuading farmers to adopt more efficient technologies such as drip irrigation. By emphasising on local-level institutions like the WUAs, the Atal Bhujal Yojana has signaled the Jal Shakti ministry’s inclination towards such persuasive solutions.

Date:30-12-19

Governance Index

Marking States on different parameters can incentivise performance

Editorial
The nation-wide comparative study of States on governance carried out by the Government of India, as seen in the Good Governance Index (GGI), is a welcome exercise to incentivise States to competitively deliver on public services to the citizens. This is not the first time that benchmarking of States has been carried out. Different agencies including NITI Aayog, the government’s policy think-tank, are evaluating the States on different parameters. The findings of the GGI’s inaugural edition are significant in many respects. Although Tamil Nadu has always had the reputation of being a better-run State, it is only now that it is ranked first in any study of this kind. Its strength has been the ability to ensure stable and smooth delivery of services without much ado. But it is not the only southern State to have put up an impressive performance. Three of its neighbours are among the top 10 of the big 18 States, one of the three groups formed for the study with the north-east and hill States and Union Territories being the other two. Of course, traditionally, the south has been ahead of others in several parameters of development. What is more significant about the GGI is that the dubiously-labelled “BIMARU” States are seeking to catch up with others in development. Of the nine sectors, Rajasthan, a “BIMARU” State, has finished within the top 10 in five sectors, Madhya Pradesh in four and Uttar Pradesh in three. In agriculture and allied sectors, almost all the “BIMARU” States are within the top 10 category and in human resources development, U.P. and Bihar figure. In the composite ranking, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are ranked fourth and ninth, respectively. The key message is that these northern States can catch up with others in due course of time, if the political leadership shows the will to overcome historical obstacles and stays focused on development.
Any index of this nature is bound to have some shortcomings, at least in the first round, a feature that the framers of the GGI have acknowledged. Some indicators — farmers’ income, prevalence of micro irrigation or water conservation systems and inflow of industrial investment — have been left out. The indicator, “ease of doing business”, has been given disproportionate weight in the sector of commerce and industries, to the virtual exclusion of growth rate of major and micro, small and medium enterprises. Moreover, there will always be an unending debate over which indicators — process-based or outcome-based — should get more importance in the design of such a study. Notwithstanding these shortcomings, what is noteworthy is that the Centre has made an attempt to address the problem of the absence of a credible and uniform index for an objective evaluation of the States and Union Territories. It goes without saying that the GGI requires fine-tuning and improvement. But that does not take away the inherent strength of the work that has been accomplished, keeping in mind India’s size and complexity

बुधवार, 22 जनवरी 2020

वाहनों का आधार-फास्टैग

हाल ही में सरकार ने टोल बूथ पर ऑटोमैटिक भुगतान हेतु फास्टैग नामक डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है। इसका महत्व आधार कार्ड जितना ही है। इसके माध्यम से सरकार पूरे देश में वाहनों की आवाजाही पर नजर रख सकेगी।

क्या है ये फास्टैग ?

  • यह टैग कैशलैस भुगतान के लिए रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेंटीफिकेशन का इस्तेमाल करता है। इसी से धारक का प्रीपेड अकांउट जुड़ा रहता है। यह चिप वाहनों की स्क्रीन पर इस तरह से लगाया जाता है कि उन्हें टोल बूथ पर रुकने की जरूरत नहीं होती।
  • यह पाँच वर्ष तक मान्य होता है।
  • इसके भुगतान का माध्यम नेशनल इलैक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तरीके से होता है। नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया भुगतान राशि लेती है।
  • इस टैग से टोल पर इंतजार में बर्बाद होने वाले ईंधन को बचाया जा सकेगा।
  • किसी सड़क पर चलने वाले वाहनों की सटीक संख्या का पता चल सकेगा।

टैग से वाहनों को कैसे ट्रैक किया जाएगा

  • फास्ट टैग बैंक खाते से जुड़ा होगा। जैसे ही कोई वाहन किसी टोल से गुजरेगा, उसकी स्थिति और भुगतान राशि से जुड़ा एस एम एस वाहन मालिक के पास आ जाएगा।

अन्य देशों में व्यवस्था –

विश्व के अनेक राजमार्गों पर टोल के भु

गतान के लिए त्वरित, सुगम और नकदरहित व्यवस्था के रूप में इलेक्ट्रॉनिक टोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पहला टोल प्लाजा नार्वे में सन् 1986 में शुरू किया गया था। जापान और चीन में भी ऐसी व्यवस्था है।

इसके लिए एक जरूरी शर्त देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को जोड़ने के लिए एकीकृत केन्द्रीय व्यवस्था मुहैया कराना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के गठन से अब यह संभव हो गया है।

देश की आपराधिक न्याय प्रणाली कटघरे में

कुछ समय से भारतीय आपराधिक न्याय तंत्र लगातार न्याय की जगह शक्ति के विचार को अधिक प्रतिबिंबित कर रहा है। आपराधिक कानून को साधन के रूप में इसलिए रखा गया, ताकि नियत प्रक्रिया के माध्यम से हर आरोपी व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिल सके। विंस्टन चर्चिल ने कहा है, ‘‘अपराध और अपराधियों के संबंध में जनता का व्यवहार और गुस्सा, किसी भी देश की सभ्यता के सबसे अनौपचारिक परीक्षणों में से एक है।’’ हम भारत के लोग, ‘‘नियंत्रण की संस्कृति’’ और ‘‘अपराध के माध्यम से शासन’’ करने की प्रवृत्ति का पालन करना जानते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब पुलिस ने जज का काम किया है, और इलैक्ट्रिॉनिक मीडिया ने न्यायालयों का।

पिछले दिनों बलात्कार के चार आरोपियों का नकली मुठभेड में मारा जाना, एक बार फिर से ‘हत्या के अधिकार’ पर बहस को जन्म देता है। यह हमारे देश की घृणित सच्चाई है। शुरुआत में इस प्रकार की घटनाओं की जनता और मीडिया में आलोचना की जाती थी। परन्तु इस नए भारत में हमने न्याय के इस क्रूर साधन का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। संवैधानिक मूल्यों और एक तय प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के बजाय, हम खून के प्यासे हो चुके हैं। इसका उदाहरण उन हत्यारे पुलिसवालों पर फूल बरसाए जाने के रूप में मिलता है। नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता ने हैदराबाद जैसा ही न्याय करने की गुहार की है। क्या हमारा देश कानून के शासन की जगह बंदूक के शासन की ओर जा रहा है?

बलात्कार के मामलों में होने वाला विलंब चिंता का विषय है। परन्तु हैदराबाद जैसे न्याय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायाधीश ने भी अपने एक भाषण में इस त्वरित न्याय को अनुचित ठहराया है।

सही रास्ता तो यह है कि बलात्कार से जुड़े मामलों में वरिष्ठ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाए, फास्ट ट्रैक  न्यायालय बढ़ाए जाएं, कोई स्थगन न हो, रेप-कोर्ट को सीधे उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखा जाए, जिला न्यायाधीश को इसमें हस्तक्षेप करने का मौका न दिया जाए, और इसकी सुनवाई तीन महीनों में पूरी की जाए।

इस घटना में कोई बात अगर हमें सांत्वना दे सकती है, तो वह यह कि भारत ही अकेला देश नहीं है, जहाँ ऐसे एनकांउटर किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक वर्किंग ग्रुप ने ‘एनफोर्सड एण्ड इनवालन्टरी डिस्एपीअरेंस’ में पीड़ा अनुभव करते हुए लिखा है कि दोषी अफसरों को सामान्यतः दण्ड नहीं दिया जाता है। भारत भी 1989 के कुछ सिद्धांतों से बंधा हुआ है, जिसका सभी सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में सिद्धांतों को मंजूरी दी। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच इन दिशानिर्देशों के प्रचार-प्रसार और मान्यता के लिए हमने पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं, जो किए जाने चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की जानकारी के अभाव में भारतीय पुलिस लगातार मानव अधिकारों का हनन करती जाती है। कुछ वर्षों पहले मणिपुर में इस प्रकार के लगभग 1500 मामलों को लेकर एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्सीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय से न्याय की गुहार की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने अपनी बहुत सी रिपोर्ट में ‘एनकांउटर को हत्या’ बताया है। ऐसी हत्या मानव के सबसे अमूल्य मौलिक अधिकार – जीने के अधिकार का हनन करती है। एनकांउटर तो आज हमारे फौजदारी न्याय तंत्र का सामान्य हिस्सा बन चुका है। इनको अंजाम देने वाले पुलिस अधिकारियों को ‘विशेषज्ञ’ की तरह प्रतिष्ठित भी किया जाता है।

हमारे न्याय तंत्र में किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी आरोपी की हत्या करने का लाइसेंस महज इसलिए नहीं मिल जाता कि वह जघन्य अपराधी, बलात्कारी या आतंकवादी है। उच्चतम न्यायालय ने ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारियों को लगातार चेताया है। ओमप्रकाश बनाम झारखंड राज्य के मामले में न्यायालय ने इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिए कहा था। इसे ‘राज्य पोषित आतंकवाद‘ की संज्ञा तक दे डाली थी।

1980 के दशक में पंजाब और 1997-2007 तक आंध्रप्रदेश में इस प्रकार की हत्याएं बहुत की गई हैं। पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के.पी.एस. गिल ने तो पुलिस के कार्य के तरीके पर प्रश्न उठाने वाले राज्यपाल तक का तबादला करवा दिया था। आंध्रप्रदेश में भी एनकांउटर में बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया है।

एनकांउटर मृत्यु वाले मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को पंजीकृत किया जाना चाहिए। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। राज्य की आत्म-रक्षा वाली याचिका को जाँच के दौरान नहीं, बल्कि सुनवाई के दौरान दायर करने का अधिकार हो।

उम्मीद की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण मामले पर पूर्ण संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे भविष्य में किसी अपराधी को न्याय पाने का उचित अवसर न गंवाना पड़े।

उत्तर लिखने के अभ्यास के लिए प्रश्न – 240

प्रश्न– 240 – न्याय यदि प्रतिशोध बन जाता है, तो न्याय का चरित्र ही खो जाता है। इस विषय पर एक सारगर्भित निबंध लिखें। (1000 – 1200 शब्द)

Question– 240 – If justice becomes vengeance, then the character of justice is lost. Write a succinct essay on this topic. (1000 – 1200 words)

एक प्रगतिशील कानून की दुर्गति

जम्मू कश्मीर में धारा 370 के निरस्तीकरण को लेकर मोदी सरकार का दावा था कि इस धारा के चलते राज्य के लोगों को भारत के अन्य नागरिकों की तरह के अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा था। मोदी सरकार का यह दावा कई मायनों में गलत प्रमाणित होता है। यहाँ हम जम्मू-कश्मीर राज्य में सूचना के अधिकार (आरटीआई) की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, जो धारा के निरस्त होने के बावजूद यहाँ के नागरिकों को संपूर्ण रूप से प्रदान नही किया जा सका है।

जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार

पूरे देश में आर.टी.आई. को लागू किए जाने से ठीक एक वर्ष पूर्व राज्य में 2004 में इसे अधिनियमित किया गया था। यह 2002 के सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम की कार्बन कॉपी था। 2005 में जब इसे पूरे देश में लागू किया गया था, तब जम्मू-कश्मीर के लोगों ने राज्य के आरटीआई में भी कई प्रावधानों को जोड़ने की मांग की थी।

तत्पश्चात 2007 और 2008 में राज्य में आरटीआई संशोधन विधेयक लाए गए, परंतु इनमें भी उन प्रावधानों को जगह नहीं दी गई थी, जिनकी मांग थी।

अंततः 2009 में इसे पूर्ण स्वरूप प्राप्त हुआ।

केंद्रीय आरटीआई कानून से भिन्नता

कुछ मायनों में राज्य का आरटीआई कानून, केंद्रीय कानून से अधिक प्रगतिशील था।

  • केंद्रीय कानून में आरटीआई की दूसरी अपील के निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है जबकि राज्य के कानून में राज्य सूचना आयुक्त को इसे चार माह में निपटाना अनिवार्य है।

इस व्यवस्था से बेहतर न्याय तंत्र का वातावरण बनता है। साथ ही मामलों का लंबन नहीं होता।

वर्तमान स्थिति

  • धारा 370 के निरस्तीकरण के पश्चात राज्य में 2005 वाले आर टी कानून को ही मान्यता दी गई है। इसके कार्यान्वयन को लेकर स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है।
  • संभावना है कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह यहाँ भी राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाएगी। 2006 में पुदुच्चेरी में आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। परंतु 2007 में गृह मंत्रालय के आदेश पर इसे निरस्त कर दिया गया था। यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

फिलहाल इस पर विचार चल रहा है कि प्रदेश को केंद्रीय सूचना आयुक्त के अधीन रखा जाए या एक पृथक सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाए। अगर केंद्रीय सूचना आयुक्त के अधीन रखा जाता है, तो प्रदेशवासियों को न्याय के लिए दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी।

जम्मू-कश्मीर कानून आयोग ने राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की है। इसके संभव होने पर प्रदेशवासियों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। परंतु पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने कानून को जो हानि पहुँचाई है, उसकी भरपाई संभव नहीं हो सकती।

‘द इंडियन एक्सप्रेस‘ में प्रकाशित रज़ा मुजफ्फर भट्ट के लेख पर आधारित। 27 दिसम्बर, 2019

युवा विरोध की प्रबल शक्ति

2019 के आम चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भारत के आकार और विविधता के लोकतंत्र में अपनी चढाई के लिए लगभग हर संभावित राजनीतिक चुनौती को नकारकर, अकल्पनीयता को प्राप्त कर लिया है। भारत की अपनी विशेषताओं से युक्त लोकतंत्र में संभावित चुनौती विपक्ष के अलावा, मीडिया और कार्पोरेट से मिलती है। आश्चर्य की बात यह है कि सत्ता पक्ष द्वारा की गई यह अवहेलना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को परे रखकर नहीं की गई है। इसे या तो संसदीय बहुमत से या राज्य की वैध शक्तियों का उपयोग करके हासिल किया गया है।

सच तो यह है कि लोकतंत्र में ऐसा भी बहुत कुछ समाहित है, जो अलिखित है। विपक्ष को प्रतिक्रया के लिए पर्याप्त समय देना, संसद में विधेयकों को पारित करने की जल्दबाजी न करना या इसके लिए किसी प्रकार की आपराधिक जांच का डर न दिखाना वगैरह कुछ ऐसे कदम हैं, जिनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में अपेक्षा की जाती है। मोदी सरकार के लिए ऐसे दो क्षेत्र रहे हैं, जिनमें उसने अपने कार्यों की आलोचना-विवेचना को अभेद बना दिया है। ये दो क्षेत्र कश्मीर और अर्थव्यवस्था से जुड़ी उसकी नीति हैं।

संविधान की धारा 370 से जुडी मोदी की नीति के प्रति किसी को असहमति नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ कारण हैं। पहला तो यह कि किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति को बदलना चाहे कितना ही अप्रासंगिक रहा हो, लेकिन उसके लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं थी। दूसरे, इस राज्य का विभाजन कर दिया गया, और इसे संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तीसरे, इसके राजनीतिक नेतृत्व को बिना किसी गलत काम के आरोप के नजरबंद कर दिया गया, और संचार चैनलों की नाकेबंदी की गई। इन सब निरंकुश कदमों के प्रति किसी को असहमत होने का अधिकार कैसे हो सकता है ?

अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि में आज बेरोज़गारों की गिनती नहीं की जा सकती। इस बात के भी प्रमाण हैं कि उपभोक्ता की व्यय शक्ति में गिरावट आई है। इन सारे प्रकरणों से बेपरवाह मोदी ने जोर देकर कहा है कि अर्थव्यवस्था 5 खरब डॉलर तक पहुँचने के लिए तैयार है। उनकी सरकार ने उपभोग में आई कमी का खंडन इस बात पर कर दिया है कि “प्रतिकूल निष्कर्ष” निकाले जा रहे हैं। कुछ प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर आसानी से बच निकलते हैं। 1950 में गरीबी में कमी न आने के राममनोहर लोहिया के आरोप के जवाब में प्रधानमंत्री नेहरू ने प्रमुख सांख्यिकीविदों की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी थी।

फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो भारत के नेताओं को अस्थिर कर सके। यह तब तक लगता रहा, जब तक कि देश के युवा वर्ग ने बोलना शुरू नहीं किया था। अब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, और यह प्रजातंत्र के रूपांतरण का समय हो सकता है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के युवा लगातार विरोध दिखा रहे है। राजनीतिक आंदोलनों में हमेशा से छात्रों की भागीदारी रही है। परंतु यह सीमित रही है। 1960 में मद्रास में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के विरोध में वहाँ के विद्यार्थीयों ने आंदोलन किया था। उसके बाद हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन किया था। असम आंदोलन ने असम समझौते का रास्ता तैयार किया। वर्तमान में विद्यार्थी लोकतांत्रिक प्रजातंत्र के लिए संघर्ष करते हुए नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह उन्हें सांप्रदायिक लग रहा है।

हम नहीं जानते यह हमें कहाँ ले जाएगा परंतु उनके विरोध में कहीं कोई सच्चाई है। यह इस धारणा को खारिज करता है कि वर्तमान पीढ़ी केवल पात्रता से संबंधित है। जिन परिसरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वे सामान्य हैं। विद्यार्थियों का विरोध वहाँ सुविधाएं जुटाने को लेकर नहीं है। वे तो लोकतंत्र के उल्लंघन का विरोध कर रहे हैं। जिन परिसरों में विरोध हो रहे हैं, वे जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बहुत दूर हैं। विद्यार्थियों का विरोध स्वतः स्फूर्त है। राष्ट्रवादी तथा धर्मनिरपेक्षतावादी जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों ने शायद इस तथ्य का संज्ञान ही नहीं लिया है।

‘द हिंदू‘ में प्रकाशित पुलाप्रे बालकृष्णन् के लेख पर आधारित। 2 जनवरी, 2020

सोमवार, 20 जनवरी 2020

अपशिष्ट-निपटान से बेहतर कल की ओर

अपशिष्ट-निपटान से बेहतर कल की ओर 

आने वाले कल के लिए अपने को तैयार करने हेतु वृत्तीय अर्थव्यवस्था का हाथ पाया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ऐसी अर्थव्यवस्था ही साथ दे सकती है, जिसमें संसाधनों का जहाँ तक संभव हो, उपयोग हो सके। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इसी पथ पर चलते हुए राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति का मसौदा तैयार किया है। मसौदे में प्रमुख संसाधनों की अगले पाँच वर्षों में रिसाइक्लिंग का लक्ष्य रखा गया है।

अन्य देशों की तुलना में भारत की रिसाइक्लिंग दर सबसे अधिक है। भारत में इसके लिए कड़े नियमों और उन्नत तकनीक के अभाव में प्रायः यह असुरक्षित ढंग से प्रोसेस किया जाता है। पाँच क्षेत्र. ऐसे हैं, जिनमें इस प्रक्रिया को सुचारू ढंग से गति प्रदान की जा सकती है।

  • ऑटोमोबाइल अपशिष्ट –

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मिलकर इस प्रकार के कूड़े के लिए दिशानिर्देश बनाए हैं। परन्तु कानूनी ढांचे के अभाव में ऑटोमोबाइल कचरा अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से निपटाया जाता है। अतः इसके लिए मंत्रालयों के अपने दिशा-निर्देशों पर आधारित व्यापक नियमन ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है।

ऑटोमोबाइल की रिसाइक्लिंग को आर्थिक रूप से फायदेमंद और पारदर्शी बनाकर, निजी क्षेत्र को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है।

  • ई-वेस्ट – भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख मीट्रिक टन ई-वेस्ट इकट्ठा होता है। हमारी रिसाइक्लिंग की क्षमता मात्र 20 प्रतिशत वेस्ट का ही निपटान करने की है। इसके लिए रिसाइक्लिंग उद्योग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। केलीफोर्निया में प्रत्येक कम्प्यूटर सेट की बिक्री पर 5 डॉलर का सरकारी शुल्क लिया गया है। भारत सरकार भी ऐसे कुछ प्रयास कर सकती है।
  • प्लास्टिक अपशिष्ट – प्लास्टिक के कूड़े को एकत्रित करने के लिए बने ढांचे और इसके बाजार के बीच एक दूरी है, जिसके चलते इसकी सही और पूर्ण रिसाइक्लिंग नहीं हो पाती है। कुछ समय से बिटुमेन रोड के निर्माण के लिए बेकार प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए और अधिक उन्नत तकनीक की आवश्यकता है।

सीमेंट प्लांट में संसेचन के लिए हल्के स्तर के बेकार प्लास्टिक, कपड़े और चमड़े का उपयोग किया जा सकता है, परन्तु परिवहन की असुविधाएं हैं।

हमारे देश में प्रतिदिन 25,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इसके निपटारे के लिए कार्पोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी को भी शामिल किया जाना चाहिए।

  • ऑर्गेनिक अपशिष्ट ठोस कूड़े के रूप में इसका एक बड़ा पहाड़ है। इसके निपटारे के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है। परन्तु सरकारी तंत्र में इसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
  • निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट – इस हेतु वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 बनाए गए हैं, जिसके अनुसार 100 कि.मी. की परिधि में ही अन्य निर्माण कार्यों के लिए ऐसे अपशिष्ट का उपयोग किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने इसके लिए कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। अन्य राज्य सरकारें भी प्रयास कर सकती हैं।

भारत सरकार को चाहिए कि पब्लिक-प्राइवेट साझेदारी में वह बड़े-बड़े रिसाइक्लिंग जोन तैयार करे। भूमि खरीद और वैधानिक अनुपालन का काम सरकार देखे, तथा अन्य सुविधाएं, तकनीक आदि जुटाने का काम निजी क्षेत्र को सौंपा जाए। तब जाकर हम, कुछ सीमा तक अपशिष्ट निपटान कर सकेंगे।

कुपोषण का जिलेवार मूल्यांकन : एक सार्थक प्रयास



कुपोषण का जिलेवार मूल्यांकन : एक सार्थक प्रयास विश्व स्तर पर पाँच वर्ष की उम्र से नीचे के लगभग 20 करोड़ बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। भारत में भी स्थिति बहुत खराब है। हांलाकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण बताता है कि स्थिति में सुधार हो रहा है, परन्तु अनेक अध्ययन बताते हैं कि सुधार की गति बहुत धीमी है। भारत के लिए अभी भी यह एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई है।

  • केम्ब्रिज और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक टीम ने कुपोषण के पाँच संकेत कों – बौनापन, कम वजन और रक्ताल्पता-पर आधारित कुपोषण की व्यापकता का जिलेवार आकलन किया। यह भी देखा गया कि किस प्रकार से धन की असमानता इस पर प्रभाव डालती है।

निष्कर्ष के तौर पर पाया गया कि मध्यप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात में कुपोषण के अन्य मानकों की अपेक्षा रक्ताल्पता की व्यापकता 54.6 प्रतिशत है।

  • इस टीम ने सभी जिलों का मूल्यांकन, धन की असमानता, कठिनाई, तीव्रता और समृद्धि पर भी किया।

निष्कर्ष में पाया गया कि गुजरात, झारखंड और बिहार के सभी जिलों में धन की असमानता का प्रभाव, बच्चों का वजन कम होने पर सबसे अधिक है; जबकि मिजोरम, नागालैण्ड और मणिपुर में सबसे कम।

टीम ने यह भी उजागर किया है कि कम वजन का सीधा संबंध बाल-मृत्यु दर से है। यह बच्चे के पोषण स्तर को प्रतिबिंबित करता है। अतः कम वजन को एक गंभीर चुनौती की तरह लिया जाना चाहिए। यह बच्चे में कुपोषण के स्तर को मापने का मुख्य संकेतक है।

  • बौनेपन और कम वजन की दृष्टि से, देश के उत्तरी और मध्य भागों में आने वाले उत्तरप्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों के जिलों में धन की कठिनाई और तीव्रता ही अधिक उत्तरदायी है।
  • टीम का मानना है कि यू तो सरकार के राष्ट्रीय पोषण मिशन से कुछ सीमा तक कुपोषण पर नियंत्रण पाया जा सका है, परन्तु कुपोषण में गिरावट की गति बहुत धीमी है। और जो प्रगति हुई भी है, वह सभी क्षेत्रों की अलग-अलग जनसंख्या में बराबर नहीं हुई है।

         यहाँ तक कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में भी यह असमानता बहुत तीव्र रही है।

अतः पूरे देश के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि कुपोषण की एकसमान व्यापकता प्रदर्शित करने वाले जिलों के लिए अलग तरीके से प्रयास किया जाए। एक ही जिले के निर्धन परिवारों पर प्रभावशाली और समान पहुँच की आवश्यकता हो सकती है। अतः नीति निर्माण के साथ-साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को हाथ इस दृष्टि से खोलने होंगे कि वे कार्यान्वयन में लचीलापन रख सकें। तभी हम इस कलंक को माथे से हटाने में सफल हो सकते हैं।

सीडीएस की भूमिका एवं शक्तियां .....सी डी एस के प्रमुख कार्य...

हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर जनरल विपिन रावत की नियुक्ति की गई है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भारत में इस पद के सृजन की जोरदार मांग की गई थी, लेकिन राजनीतिक असहमति और आशंकाओं के कारण यह आगे नहीं बढ़ सकी थी। नरेश चन्द्र समिति ने 2012 में चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एक स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति की सिफारिश की थी, और वर्तमान में इसी का अनुपालन किया गया है।

इस पद का मतलब होगा कि प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में केवल एक व्यक्ति कार्य करेगा। सी डी एस, परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेगा। ज्ञातव्य हो कि परमाणु हथियार सम्पन्न देशों में ऐसा एक पद जरूर है।

सी डी एस की दोहरी भूमिका

(1) चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की भूमिका।

(2) रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के विभाग-प्रमुख की भूमिका

सी डी एस के प्रमुख कार्य

(1) तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार का कार्य।

(2) परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार का कार्य।

(3) रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद् के सदस्य होंगे।

(4) सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालिक नियोजन, प्रशिक्षण, खरीद और परिवहन के कार्यों के लिए समन्वयक का कार्य।

(5) रक्षा क्षेत्र के बढ़ते बजट के कारण संसाधनों पर तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सीमित संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करके तीनों सेना के अंगों के बीच समन्वय को बढ़ाना समय की आवश्यकता है। यह काम सी डी एस को करना होगा।

क्या नहीं कर सकते?

          * सी डी एस किसी भी प्रकार के सैन्य कमांड देने के अधिकारी नहीं होंगे। तीनों सेना प्रमुखों को भी वे कोई सैन्य कमांड नहीं दे सकेंगे।

अन्य दायित्व

सी डी एस को केबिनेट सचिव का दर्जा दिया जा रहा है। अपनी कार्यप्रणाली में वे किसी विभाग के सचिव की तरह काम करेंगे। साथ ही वे रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह होंगे। उनकी दोहरी भूमिका में उन्हें भिन्न प्रकार की शक्ति, पहुँच और सरकार के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर मिलेगा।

सी डी एस को देश की रक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। 30 दिसम्बर, 2019 के गैजेट के अनुसार रक्षा सचिव की अध्यक्षता में काम करने वाला रक्षा विभाग ही अंततः देश की रक्षा का कार्यभार संभालेगा।

सामान्य सरकारी कामकाज और राजनीतिक मार्गदर्शन के मानदंड व हाई-कोडेड नौकरशाही नियमों से अधिक; किसी सीडीएस की कार्यात्मक दक्षता और प्रभावशीलता पर ही यह निर्भर करता है कि वह अपने प्रभार को किस प्रकार निभा पाते हैं।

कानूनों की बाढ़

कानूनों की बाढ़.......

हम आम नागरिक, नए कानूनों के बनने या पुराने कानूनों में संशोधन पर सामान्यतः ज्यादा विचार नहीं करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिन सांसदों या विधायकों को हमने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उनका मुख्य दायित्व तो कानून बनाना और उनके कार्यान्वयन का निरीक्षण करना है। हम अपने स्थानीय जीवन से जुड़ी रोजमर्रा की समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि उन्हें सुलझाने पर ही अपना दारोमदार रखें।

वास्तव में तो हर समाज को ऐसे अच्छे कानूनों की आवश्यकता होती है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। ये कानून निष्पक्ष होते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और कार्यान्वयन योग्य होते हैं। ये एक ऐसा पथ तैयार करते हैं, जिस पर चलकर समाज, सरकार और बाजार तीनों की उन्नति होती है।

दूसरी ओर, बुरे कानून से जन-समाज का जीवन नर्कतुल्य बन सकता है। लोगों को सताया जा सकता है, और भय का वातावरण निर्मित किया जा सकता है। इससे अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला भी हो सकता है।

कभी-कभी लागों की जागरूकता से सरकार को अपने लचर कानूनों को सक्रिय और कठोर बनाने को मजबूर होना पड़ता है। जैसे दिल्ली के निर्भया मामले में हुआ था। दुर्भाग्यवश, ऐसे कम ही प्रमाण मिलते हैं, जब एक से अपराध के लिए ही भविष्य में भी वैसे ही कठोर एवं त्वरित दण्ड कानून का सहारा लिया गया हो। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे कानून की धार को तेज-तर्रार बनाए रखने के लिए अधिक सक्रिय और जागरुक रहें। ऐसा होने पर कुछ कानूनों के अनुपालन न होने की स्थिति में कठोर दण्ड या कारावास की सजा सुनाई गई है।

हाल ही में संसद के कुछ सत्र कानून निर्माण और सांसदों की भागीदारी की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय रहे हैं। हांलाकि विधेयकों पर चर्चा का कम समय मिला, लेकिन नीतियों, विधेयकों और कानूनों को जगह मिलती रही।

क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजीटल करेंसी विनियमन विधेयक, 2019 के माध्यम से इस प्रकार की मुद्रा रखने वालों को 10 वर्ष कारावास के दण्ड का प्रावधान है। इसी प्रकार से सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019; माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम पारित किया है। इन सभी कानूनों के उल्लंघन पर पर्याप्त दण्ड का भी प्रावधान रखा गया है।

कानून निर्माण के बाद भी हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मामलों का निपटारा केवल फौजदारी कानून के जरिए नहीं किया जा सकता। इनमें बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, जिनके लिए स्वयं के अंदर जागृति होनी चाहिए।

एक खुशहाल समाज के निर्माण के लिए न्यायिक संस्थाओं का चुस्त-दुरूस्त होना भी जरूरी है। देर से मिला हुआ न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। हमारी जेलें पहले ही इतनी भरी हुई हैं कि अब केवल कानूनी फैसलों के माध्यम से कारावास का दंड देना संसाधनों पर पड़ रहे बोझ को बढ़ाना है।

यही वह समय है, जब हमें सामाजिक मुद्दों को सामाजिक स्तर पर ही निपटाने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रतिनिधियों से संवाद करें। कानून निर्माताओं को उत्तरदायी बनाते हुए उन पर जनहित में कानून बनाने का दबाव डालें। आवश्यकता से अधिक कानून समाज का कल्याण नहीं कर सकते।

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित रोहिणी नीलकेणी के लेख पर आधारित। 13 दिसम्बर, 2019

इंटरनेट अधिकारों की गारंटी

2019 में भारत के कई क्षेत्रों में सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं को समय-समय पर स्थगित किया गया। अगस्त में धारा 370 के निरस्तीकरण के साथ ही कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान लगभग पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहीं या स्थगित रहीं।

इस प्रकार का स्थगन धारा 144 या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 5(2) के अंतर्गत किया गया था। कुछ के पीछे कोई कानूनी प्रावधान ही नहीं था।

इंटरनेट की सुलभता : एक मौलिक अधिकार

इंटरनेट ब्राडबैंड और मोबाईल इंटरनेट सेवाएं आज भारत के लोगों की जीवन-रेखा बन चुकी है। यह न केवल सूचनाएं प्राप्त करने और सोशल मीडिया के साथ-साथ संचार का साधन है, बल्कि उससे भी अधिक बड़ी सहायक है। यही वह सही समय है, जब इंटरनेट सेवा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

तकनीक आधारित गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की आजीविका आज इंटरनेट पर ही टिकी हुई है। यह उन हजारों विद्यार्थियों के भविष्य का निर्धारक है, जो ऑनलाइन कोर्स करते हैं एवं परीक्षाएं देते हैं। अतः यह शिक्षा के अधिकार की सुविधा के प्रचार के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इंटरनेट के माध्यम से गांव और शहरों के अनेक लोगों को समय पर यथोचित परिवहन सुविधाएं मिल रही हैं। इसके माध्यम से लोग स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त करने में सक्षम हैं। लाखों छोटे व्यापारियों के लिए इंटरनेट उनका सर्वस्व है, क्योंकि वे इसके माध्यम से ही अपनी वस्तुएं व सेवाएं बेच पा रहे हैं। खासतौर पर महिलाओं और गृह उद्योग चलाने वाले महिला-समूहों के लिए इंटरनेट का बहुत उपयोग है।

अधिकार क्यों माना जाए?

इंटरनेट की सुलभता को अधिकार मानने का मामला, निजता के अधिकार के संबंध में दिए गए न्यायाधीश पुट्टास्वामी के निर्णय के समकक्ष लगता है। यह लगभग सभी मौलिक अधिकारों की सुलभता को सुनिश्चित करता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 19 में प्रत्येक को अभिव्यक्ति और सम्मति देने के अधिकार में इंटरनेट की सुलभता को अधिकार माने जाने का तर्क मिलता है। इस अधिकार में बिना किसी प्रकार के पहरेदारों के, मीडिया के माध्यम से सूचना और विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

जुलाई, 2018 को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी मानवाधिकार परिषद् ने इंटरनेट के प्रसार, सुरक्षा और मनोरंजन के संबंध में अनेक देशों द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों पर चिंता व्यक्त की है। इस प्रस्ताव में पुष्टि की गई कि लोगों को जो अधिकार ऑफलाइन दिए जाते हैं, वे ऑनलाइन भी दिए जाएं।

केरल में पहल –

फहिमा शीरीन बनाम केरल राज्य बनाम अन्य के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट की सुलभता को अधिकार मानने की पहल की है। इस मामले में न्यायालय ने इसे विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक साधन बताया। यह भी कहा कि इसके अभाव में महिलाओं, लड़कियों एवं वंचित वर्ग को बहुत सी असुविधाएं होती हैं।

इन सब पहलुओं पर विचार करते हुए इंटरनेट को संवैधानिक गारंटी के साथ दिया जाने वाला मौलिक अधिकार मानने की सिफारिश की जानी चाहिए।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित जायना कोठारी के लेख पर आधारित। 31 दिसम्बर, 2019


दुःस्वप्न में रूपांतरित होता जनसांख्यिकीय लाभांश

कुछ समय से भारत के राजनैतिक और नौकरशाही समाज में आत्मतुष्टि की एक भावना सी व्याप्त हो गई है कि देश में चाहे जिस प्रकार की परेशानी हो, उससे निपट लिया जाएगा। भारत को अब साधनहीन, निर्धन देश मानने से भी इस वर्ग को परहेज है।

वास्तव में तो भारत ऐसा अत्यंत निर्धन देश है,जहाँ कुपोषण व्याप्त है; जहाँ बच्चों की एक बड़ी संख्या प्रतिवर्ष स्कूल छोड देती है; और जहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों अप्रशिक्षित युवा कार्यबल का हिस्सा बन जाते हैं, और कोई ढंग का रोजगार न मिलने पर मजदूरी जैसे कठोर श्रम में झोंक दिए जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक दुस्वप्न में रूपांतरित हो रहा है।

भारत की इस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में दर्शाया गया है। 189 देशों में किए गए इस सर्वेक्षण में भारत का 129वां स्थान है, जबकि चीन का 85वां और श्रीलंका का 71वां स्थान है।

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का कम होना

अन्य देशों से तुलना करने पर भारत की समृद्धि का मोहक किन्तु संदिग्ध परिदृश्य सामने आ जाता है। जीडीपी (पीपीपी) में भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद तीसरे पर आता है। असलियत तब सामने आती है, जब हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी) को मापते हैं।

भारत का जीडीपी (पीपीपी) चीन का 43 प्रतिशत और इंडोनेशिया का केवल 59 प्रतिशत है। यह वियतनाम से थोड़ा ही ऊपर है, और वह भी जल्द ही भारत से आगे निकल जाएगा। मानव विकास सूचकांक में इसका स्थान 118वां है।

प्रति व्यक्ति जीडीपी (पीपीपी) में भारत फ्रांस और यू.के. से बहुत पीछे है। आसियान देशों का जीडीपी (पीपीपी) भारत के जीडीपी की तुलना में 80 प्रतिशत है, जबकि इन देशों की कुल जनसंख्या भारत से आधी है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जनसंख्या भारत की ताकत है। परन्तु इसका कोई अर्थ नहीं; अगर एशिया की अन्य अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती रहीं, और हम थमे रहे।

हाल ही के अपने एक लेख में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिखा है कि, ‘‘बड़ी-बड़ी मूर्तिया बनाने की बजाय, भारत को नए तरह के स्कूल और विश्वविद्यालय बनाने चाहिए, जो उसके बच्चों का दिमाग खोल सकें, उन्हें एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बनना सिखाएं, और भविष्य के प्रतिस्पर्धी संसार में अपने पांव जमाना सिखाएं।’’

आज जब एशिया जुड़ रहा है, भारत एक अलग कोने में जा खड़ा हुआ है। एक व्यापक दृष्टिकोण रखे बगैर हम 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। हमें अन्य पूर्वी-एशियाई देशों की तरह अपने युवाओं को शिक्षा और कुशलता देनी होगी। ऐसे बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा, जो सबको सम्पन्न कर सके।

रिजनल कांप्रिहेन्सिव इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एक जीवंत कार्यक्रम है, जो दक्षिण-एशिया में समृद्धि ला सकता है। परन्तु भारत ने अपने को इससे अलग कर रखा है। भारत को इस प्रकार की नीतियों से सरोकार रखना होगा, जो उसका चहुँमुखी विकास कर सकें।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित उदय बालकृष्णन के लेख पर आधारित। 31 दिसम्बर, 2019

आग से सुरक्षा की तैयारी

गत वर्ष भारत में तीन बड़ी दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं, जो अग्नि से जुड़ी हुई थीं। पहली घटना सेन्ट्रल दिल्ली के एक होटल में हुई। दूसरी घटना, सूरत के एक कोचिंग संस्थान में और तीसरी, दिल्ली के रिहायशी इलाके में चल रही फैक्ट्री में हुई। 2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिहायशी इमारतों में आग लगने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। आग लगने की पिछली घटनाओं का इतिहास देखते हुए, इमारतों में अग्नि शमन नियमों का पालन नहीं किया गया था। इनमें लगने वाली आग के तीन मुख्य कारण रहे हैं।  इलैक्ट्रिकल शार्ट सर्किट, गैस सिलेंडर या गैस स्टोव का फटना, मानवीय चूक और गलत आदतें। ये सभी कारण ऐसे हैं, जिनका समाधान किया जा सकता है।

नेशनल बिल्डिंग कोड, 2006 का पालन

नियमन के रूप में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुपालन को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस कोड़ में निर्माण, रखरखाव एवं सभी प्रकार की इमारतों के संचालन संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं। साथ ही आग व जीवन सुरक्षा संबंधी एक अलग अध्याय भी दिया गया है।

आग से सुरक्षा हेतु उपाय

  • इमारतों को अग्नि रोधक सामग्री से बनाया जाए । फायर और स्मोक अलार्म अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
  • इमारत का फायर अलार्म, नगर के फायर सिस्टम से जुड़ा हो।
  • इमारत का प्रत्येक तल अग्निरोधी तरीके से विभक्त हो, जिससे आग को फैलने से रोका जा सके।
  • अग्नि के खतरों की जांच के लिए निश्चित समयावधि का तंत्र बनाया जाए।
  • अग्नि सुरक्षा ऑडिट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फिलहाल इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए।
  • इलैक्ट्रिक और अग्निशमन यंत्रों को लगाने के बाद किसी विशेषज्ञ से इनकी क्षमता की जाँच करवाई जानी चाहिए।
  • अग्निशमन सेवाओं का देश में अभाव है। 8,559 फायर ब्रिगेड स्टेशन की मांग की तुलना में 2,987 फायर स्टेशन ही हैं।
  • अग्नि सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता का आना जरूरी है। स्कूलों में इससे जुड़ी शिक्षा एवं आग की घटनाओं से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
  • सामुदायिक सोसायटी में भी विशेषज्ञ या एजेंसी की सहायता से समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
  • बुनियादी ढांचे में भी परिवर्तन की जरूरत है। स्मार्ट सिटी मिशन में ‘स्मार्ट नियंत्रण कक्ष’ होने चाहिए, जो आग लगने की स्थिति में सहायक की भूमिका निभा सके।

भारत को अग्नि से सुरक्षित देश बनने की दिशा में एक लम्बा रास्ता तय करना है। हमें पिछली दुर्घटनाओं से सबक लेकर सुरक्षित भारत की ओर कदम बढ़ाने चाहिए।

‘द हिन्दू’ में प्रकाशित दीपेन मेहता के लेख पर आधारित। 2 जनवरी, 2020

रविवार, 19 जनवरी 2020

Polity की तैयारी कैसे करें

Polity की तैयारी कैसे करें

सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का दूसरा और तीसरा पेपर सबसे अधिक चुनौतियों से भरा होता है और इसमें भी सामान्य अध्ययन का सैकेण्ड पेपर, जिसका संबंध मुख्यतः संविधान से है। इसके प्रमाण के रूप में हम सन् 2015 की टॉपर टीना डाबी के इस पेपर के स्कोर को देख सकते हैं। टीना डाबी का ग्रेज्युएशन में पॉलिटिकल साइन्स था, और यही विषय उन्होने आप्शनल सब्जैक्ट के रूप में लिया। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटी के इस पेपर का सीधा और सबसे अधिक संबंध राजनीति शास्त्र से है। ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ उन्हें सामान्य अध्ययन के इस दूसरे पेपर में 250 में से केवल 84 अंक मिले, वहीं इसी के आप्शनल पेपर में उनका स्कोर 60 प्रतिशत के लगभग है। आप समझ सकते हैं कि जिस स्टूडेन्ट ने आप्शनल पेपर के रूप में राजनीति शास्त्र पढ़ा हो, वही सामान्य अध्ययन के पेपर में लगभग-लगभग 33 प्रतिशत के आसपास स्कोर कर रहा है। आखिर इसका कोई न कोई कारण तो होगा ही? यहाँ मैं आपकी शंका निवारण के लिए यह भी बता दूँ कि ऐसा नहीं था कि उस साल सभी स्टूडेन्टस् को इस पेपर में बहुत कम माक्र्स मिले थे। तीसरे स्थान पर आने वाले जसमीत सिंग सिंधू ने इसी पेपर में 100 अंक पाये।
इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि इसमें नम्बर मिलते ही नहीं हैं। भावार्थ यह निकलता है कि इसकी तैयारी कुछ अलग तरीके से करनी पड़ती है। साफ है कि यदि हमारे पास केवल किताबी ज्ञान होगा, तो पॉलिटी पर आधारित इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाना कठिन होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर मैं आपकी सुविधा के लिए यह लेख लिख रहा हूँ, इस उम्मीद से कि इससे आपको पॉलिटी की तैयारी करके अपेक्षाकृत अधिक नम्बर लाने में मदद मिलेगी।

चुनौतीपूर्ण क्यों?

इस पेपर के चुनौतीपूर्ण होने के कुछ बहुत स्पष्ट कारण हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर सकें। पहली बात तो यह कि इस पेपर का पाठ्यक्रम निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में बड़ा है। इसके पाँच भाग हैं-शासन व्यवस्था, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक न्याय और अन्तरराष्ट्रीय संबंध। वैसे सच पूछिए तो पाँच भाग होना इतनी बड़ी चुनौती नहीं है, जितना यह कि इसके दो भागों को छोड़कर शेष तीन भागों का पाठ्यक्रम स्पष्ट नहीं है। ये तीन भाग हैं – शासन व्यवस्था, पॉलिटी और सामाजिक न्याय। इस प्रकार पाठ्यक्रम का स्पष्ट न होना इसकी दूसरी बड़ी चुनौती है। जब पाठ्यक्रम ही निश्चित नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके सामने यह एक बड़ा संकट पैदा होता है कि आप किन-किन टॉपिक्स पर तैयारी करें। तीसरी बड़ी चुनौती यह है कि इसका जो पाठ्यक्रम है, उसे हम संविधान और प्रशासनिक व्यवस्था का व्यावहारिक पक्ष कह सकते हैं। मुश्किल यह है कि न तो आपके पास प्रशासन का व्यावहारिक ज्ञान है और न ही शासन प्रणाली का। सामामजिक न्याय को आप थोड़ा-बहुत जरूर जानते हैं। इसलिए मुश्किल यह होती है कि इस पर पूछे गए प्रश्नों के सटीक उत्तर कैसे लिखे जाएं।
चैथी चुनौती उत्तर लिखने के दौरान उस समय आती है, जब आपसे इन समस्याओं के समाधान के बारे आपके विचार पूछे जाते हैं। सोचकर देखें कि यदि आपके पास उन समस्याओं का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, तो आप समाधान के बारे में कैसे बता पायेंगे। पांचवी चुनौती सीधे-सीधे करेन्ट अफेयर से जुड़ी हुई है। खासकर पॉलिटी की पूरी की पूरी तैयारी केवल अखबारों और समाचारों से ही सम्भव होती है। और आप जानते हैं कि अखबार इस विषय से भरे होते हैं। पाठ्यक्रम स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके सामने यह धर्मसंकट खड़ा हो जाना स्वाभाविक है कि इनमें से आप किसे अपनी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण समझकर तैयारी करें।
छठी चुनौती के रूप में अन्तरराष्ट्रीय संबंध से पूछे गए प्रश्न आते हैं। लेकिन ये इतने सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं कि यदि आप सम-सामयिक वैश्विक घटनाओं के प्रति सतर्क हैं, तो उत्तर दे पाना मुश्किल नहीं होगा। आपके लिए खुशी की बात यह है कि इस भाग का पाठ्यक्रम स्पष्ट है। इस पर पूछे जाने वाले प्रश्न जटिल नहीं होते। दो सौ शब्दों में उत्तर लिखने को भी आप अपने पक्ष की बात मान सकते हैं।
पढ़ने और सुनने में आपको ये चुनौतियां भले ही बड़ी सामान्य सी मालूम पड़ें, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये सामान्य हैं नहीं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए फिलहाल मैं यहाँ जो तरकीब बताने जा रहा हूँ, वह मुख्यतः यह है कि आपको किताबों की दुनिया से निकलकर समाज की जीवन्त दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ समाज से संबंध राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था तथा सामाजिक न्याय से है। यदि आप समझ रहे होंगे कि इन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़कर अधिक नम्बर ले आयेंगे, तो मुझे लगता है कि आप सही नहीं समझ रहे हैं। ऊपर मैंंने जिन टॉपर्स की बात की है, उनमें मुझे टीना डाबी के द्वारा कम स्कोर किये जाने का मुख्य कारण यही मालूम पड़ता है कि इस विषय पर उनकी पूरी तैयारी किताबों तक केन्द्रित रही। शायद वे इसके बारे में जरूरत से ज्यादा ही जानती थीं, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से। उनकी मुश्किल यह हुई कि वे अपने विषय संबंधी इस विशेष ज्ञान को सामान्य ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर सकीं। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण इन विषयों की व्यावहारिकता से उनका अपरिचित रहना था।

सामग्री

मित्रो, जहाँ तक पॉलिटी की तैयारी से संबंधित पढ़ने की सामग्री का सवाल है, मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने के चक्कर में न पड़ें। आपके लिए एन.सी.ई. आर.टी. की नौवीं से बारहवीं तक की किताबें तथा एम.लक्ष्मीकांत की किताब पर्याप्त होगी। हाँ, यह जरूर है कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन किताबों का कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं।
इस पेपर की तैयारी को मैं स्पष्ट रूप से दो भागों में बाँटना चाहूँगा। इसका पहला भाग इसके सैद्धान्तिक पक्ष से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा भाग इसके व्यावहारिक पक्ष से, जिसे इससे पहले मैंने ‘‘समाज से जीवन्त संबंध’’ कहा है। जब तक आप इन दोनों का बेहतर समन्वय नहीं करेंगे, तब तक आपकी तैयारी सम्पूर्ण रूप नहीं ले सकेगी। यहाँ मैं जिस तैयारी की बात कर रहा हूँ, उसमें प्री और मेन्स दोनों शामिल हैं।
आप जानते हैं कि प्री में लगभग बीस प्रतिशत प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का सीधा और ज्यादा संबंध संविधान से होता है। जाहिर है कि यह इस पेपर का सैद्धान्तिक पक्ष है, जिसकी उपेक्षा करना प्रारम्भिक परीक्षा में बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा। मुझे मालूम है कि आप यह खतरा  लेना नही चाहेंगे।
एक बात और है। जब तक आप किसी विषय के सैद्धान्तिक पक्ष से बहुत अधिक परिचित नहीं होंगे, तब तक आप उसके व्यावहारिक पक्ष को न तो अच्छी तरह समझ सकेंगे और न ही उस पर अच्छी तरह से अपने विचार रख सकेंगे। आप मेरे इस कथन को इस आधार पर टेस्ट करके देख सकते हैं कि राजनीति एक ऐसा विषय है, जिस पर पान ठेले के इर्द-गिर्द खड़े लोगों से लेकर संसद तक में बातें और बहस होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस विषय को आम लोग भी जानते हैं। लेकिन आम लोगों की सीमा यह है कि वे इसके सैद्धान्तिक पक्ष को नहीं जानते। यानी कि सैद्धान्तिक पक्ष को जाने बिना इस पर बात तो की जा सकती है, लेकिन अपनी बात को वजनदार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसे में उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। इसलिए आपको इन दोनों ही पक्षों में सन्तुलन बनाकर चलना होगा।
जहाँ तक इसके व्यावहारिक पक्ष को जानने की बात है, निश्चित रूप से इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किताब हो सकती है वह है- न्यूज पेपर। आपको बहुत अधिक न्यूज पेपर्स नहीं पढ़ने हैं। आप राष्ट्रीय स्तर का एक न्यूज पेपर ले लीजिए, पर्याप्त होगा। यहाँ मैं आपकी सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह देना चाहूँगा कि यदि आप एएफईआएएस.कॉम की वेबसाइट पर चले जाएं, तो वहाँ आपको राष्ट्रीय स्तर के हिन्दी-अंग्रेजी के दस सबसे महत्वपूर्ण अखबारों की सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लीपिंग्स रोजाना इकट्ठी मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। आप अपने एक अखबार से समाचारों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। फिर इस वेब साइट से आपको ढेर सारे विषयों पर संपादकीय टिप्पणियाँ और संपादकीय लेख पढ़ने को मिल जायेंगे। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा।

तैयारी का तरीका

आइये, अब थोड़े से उन व्यावहारिक कदमों की बात करते हैं, जिन्हें उठाकर आप इस अध्ययन सामग्री के साथ न्याय कर सकते हैं। मैं यहाँ अपनी इन बातों को बिन्दुवार रखना चाहूँगा, ताकि ये आपके दिमाग में अलग-अलग और स्पष्ट रूपों में मौजूद रहें।
  • आपको अपनी तैयारी की शुरूआत एन.सी.ई.आर.टी की किताबों से करनी चाहिए। उनमें जितने भी अध्याय दिये गये हैं, उन्हें आप अच्छे से समझिये। आप यह मानकर चलें कि आपको मालूम नहीं है कि संविधान क्या होता है, सरकार क्या होती है, विधायिका किसे कहते हैं। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की परिभाषाएं क्या हैं ? लोकतंत्र किस तरीके से काम करता है, आदि-आदि। इन किताबों में इन अध्यायों को बहुत विस्तार से और व्यावहारिक स्तर पर समझाया गया है और आपको पूरी गंभीरता के साथ इसे समझना है। यदि आप इसमें जरा भी ढिलाई देंगे, तो यह मानकर चलें कि यदि आपको संविधान पूरी तरह से याद हो भी गया है, फिर भी आप सिविल सेवा परीक्षा के उत्तर लिखने में अपने आपको कमजोर महसूस करेंगे।
  • इसके बाद आप एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ें और संविधान को बहुत अच्छे तरीके से समझें। इस किताब को पढ़ते समय एन.सी.ई.आर.टी. की किताब से जो कुछ भी आपने जाना है, उसे जोड़ते चलें। इसमें शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में रास्ता आसान हो जाएगा।
  • इस तैयारी के बाद जब आप अखबारों में पॉलिटी से संबंधित कोई भी संपादकीय टिप्पणी या लेख पढ़ते हैं, तो उसे न केवल संवैधानिक पृष्ठभूमि में ही देखें, बल्कि उसे समझने की कोशिश भी करें। यह जानें कि इसके लिए किस तरह के संवैधानिक प्रावधान हैं।
  • रेडियो पर या दूरदर्शन समाचार पर इससे संबंधित जिन भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस होती हैं या साक्षात्कार लिये जाते हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनें। वही आपकी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ायेंगे।
  • महत्वपूर्ण घटनाओं पर अपनी ओर से विचार भी करें। जब आपकी तैयारी थोड़ी  अच्छी हो जाए, तो बेहतर होगा कि आप उन पर थोड़ा-बहुत लिखना भी शुरू कर दें।
  • परीक्षा में बैठने के लगभग एक-डेढ़ साल पहले से इस विषय पर तैयारी करने का आपका ढंग गंभीर हो जाना चाहिए। गंभीर इस मायने में कि अब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक्स का चयन भी करते जाएं। ऐसा करने में अनसाल्ड पेपर की मदद लें। जो टॉपिक्स आपको महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं, उन्हें अपने रजिस्टर के एक पृष्ठ पर नोट कर लें। फिर उस टॉपिक से संबंधित जब भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य, घटनाएं, विचार, आकड़े, संवैधानिक प्रावधान आदि के बारे में पढ़ने को मिलें, उन्हें पृष्ठ पर नोट करते जाएं। इसके लिए कुछ स्थान छोड़कर रखें और इन टॉपिक्स को लगातार अद्यतन करते रहें।
मित्रो, निश्चित रूप से इस तरह की तैयारी में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन इससे आपकी जो तैयारी होगी, वह बहुत ही ठोस होगी और बहुत ही नम्बर दिलाने वाली होगी। इस बात को कतई न भूलें कि इसका लाभ आपको साक्षात्कार में भी मिलेगा, क्योंकि साक्षात्कार में अक्सर राजनैतिक व्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो करेन्ट से संबंधित होते हैं।
आपकी आरम्भिक स्तर की तैयारी लगभग 6 महीने में हो सकती है। हाँ, फिर आपको अखबारों से उसे मजबूत बनाने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देना होगा। इससें अन्ततः आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

इन बातों से बढ़ाएं प्रीलिम्स में प्रदर्शन

इन बातों से बढ़ाएं प्रीलिम्स में प्रदर्शन

अब, जबकि आपकी प्रारम्भिक परीक्षा के तीन दिन ही रह गये हैं, निश्चित रूप से आपकी बेचैनी और आपकी चिंता अपने चरम पर होगी। लेकिन यहाँ मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि ऐसा है, तो आप इसको लेकर परेशान न हों, क्योंकि ऐसा होना स्वाभाविक है। हाँ, इसका एक सीमा से अधिक इतना बढ़ जाना कि आपकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं पर उसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ने लगे, उससे स्वयं को बचाना है। और ऐसा आप इस वाक्य को बार-बार अपने मन में दुहराकर कर सकते हैं कि, “जो होगा, देखा जायेगा।” और यही सच भी है।
समय के इस अत्यंत संवेदनशील बिन्दु पर पहुँचकर आपको पढ़ाई के साथ-साथ शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क हो जाना चाहिए। आप मानकर चलें कि ये दोनोें आपके वे महत्वपूर्ण उपकरण हैं, जिनके साथ न देने पर आपकी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जायेगी। तो आइये, कुछ ऐसे बिन्दुओं पर भी थोड़ी बातें कर लेते हैं।
(1) फिलहाल गर्मी अपने पूरे जोश में है। आपको परीक्षा इसी चिलचिलाती धूप में देनी है, और वह भी एक ही दिन में दो बार। इसे देखते हुए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली यह कि आप अभी से धूप से अपना पूरा-पूरा बचाव रखें। धूप में निकलने से बचें, और यदि अनिवार्य ही हो, तो आपका सिर ढ़का होना चाहिए। धूप से लौटते ही तुरंत पानी न पीयें। कोल्ड ड्रिंक्स तथा फ्रीज के पानी को फिलहाल भुला दें।
दूसरी बात यह कि 2 जून को एक पेपर के होने के बाद जो गैप मिलेगा, उसमें भी धूप और लू से अपना बचाव करें।
(2) अपनी डाइट को ठीक रखें। सादा खाना खायें। तली चीजें बिल्कुल बंद कर दें। ठेलों पर खाने से परहेज करें। खाना साफ-सुथरा और सादा होना चाहिए। भूख से थोड़ा कम ही खायें। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा खाने के मोह से बचें। हां, ज़्यादा समय तक भूखें न रहें। खाने में प्याज, नीबू और मौसमी फलों; जैसे तरबूज, ककडी आदि को तरजीह दें। मठ्ठा, नीबू का शर्बत, पना और सत्तू जैसी चीजें आपके लिए दवाई का काम करेंगी।
(3) पर्याप्त नींद लें। नींद में कोई कटौती न करें, कोई समझौता न करें। इसका सीधा संबंध आपकी मानसिक ताजगी से है।
(4) हर उस काम से बचें, व्यवहार से बचें और यहाँ तक कि विचार से बचें, जो आपके मस्तिष्क में तनाव या जटिलतायें पैदा करती हैं। कम से कम परीक्षा के दिन तक तो उसे टाल ही दें।
(5) यदि पेपर बहुत कठिन लगे, तब भी आपको अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं है। यह तुलनात्मक परीक्षा है। इसलिए इस बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए।
(6) आपको परीक्षा हॉल में हर हालत में अंत तक अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है।
अंत में आप सबको मेरी शुभकामनायें।

विविधता से मुक्त होती सिविल सेवा (Dainik Jagran)

विविधता से मुक्त होती सिविल सेवा
अब जबकि देश में एक बार फिर से हंिदूी एवं क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सकारात्मक विचार एवं संवेदनशीलता रखने वाली मोदी सरकार आ गई है तब यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए सभी आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तीर्ण करने वाले भारतीय भाषा भाषी अभ्यर्थियों की संख्या में गिरावट आती दिख रही है। यह गिरावट कोई शुभ संकेत नहीं। गिरावट के कारणों की तह तक जाने और उनका निवारण करने की आवश्यकता है। पिछले दस वर्षो से सिविल सेवा परीक्षा में, जो लोगों के बीच आइएएस की परीक्षा के नाम से ज्यादा लोकप्रिय है, धीरे-धीरे दो बड़े बदलाव आते रहे। इन बदलावों ने अब एक स्थायी रूप ले लिया है। पहला तो यह कि इस परीक्षा के जो द्वार सन् 1979 से हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के लिए खोले गए वे अब एक बहुत छोटे से झरोखे में तब्दील हो गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा अंग्रेजीमय हो चुकी है। गैरअंग्रेजी भाषा से चयनित होने वाले परीक्षाथियों की संख्या जो आठवें दशक में लगभग 40-50 प्रतिशत के आसपास हुआ करती थी अब अनुमानत: पांच प्रतिशत के आसपास रह गई है। जब आप सफल परीक्षार्थियों की अकादमिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि कहीं यह इंजीनियरिंग प्रशासनिक सेवा तो नहीं बन गई है। सफल अभ्यर्थियों में जिसे देखो वही इंजीनियर।
अब यह प्रवृत्ति राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं में भी दिखाई देने लगी है। ऐसी स्थिति में गैरअंग्रेजी एवं गैर इंजीनियर युवाओं का चिंतित होना स्वाभाविक है। उनकी चिंता को महसूस करने के बाद मैंने सूचना अधिकार के जरिये इस बारे में सूचना एकत्र कराने की कोशिश की। इसके लिए संघ लोकसेवा आयोग को जो आवेदन किया गया उसमें दो मुख्य बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई। पहली यह कि सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यार्थियों की परीक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? दूसरी यह कि इनमें से सफल या चयनित अभ्यार्थियों की संख्या कितनी रही? यूपीएससी से जवाब तो आया, लेकिन उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। पहली बात तो यह कि आवेदन हिंदी में किया गया था जबकि जवाब केवल अंग्रेजी में आया। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो जवाब आया वह अत्यंत अफसोसजनक था। यूपीएससी ने अंग्रेजी में यह तो बता दिया कि 2015 तक हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं से कितने विद्यार्थी शामिल हुए। यह आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में भी है, लेकिन 2016, 2017 एवं 2018 के बारे में सूचित किया गया कि अभी जानकारी एकत्र की जा रही है। इसके बारे में आयोग ने पूरी तरह चुप्पी साध ली कि 2015 तक कितने गैर अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी सफल हुए? सच तो यह कि जिसे आयोग भी अच्छी तरह जानता है कि मुख्य प्रश्न उन सफल प्रतियोगियों की संख्या जानना था जो गैर अंग्रेजी भाषी थे। यह जानकारी न देकर आयोग ने स्वयं को बेवजह संदेह के घेरे में डालने का काम किया। आखिर जब आयोग 1980 से ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भाषावार सफल प्रतियोगियों के आंकड़े उपलब्ध कराता था तो ऐसा क्या हुआ कि अब उसे अचानक बंद कर दिया गया? ऐसा क्यों किया गया, मुङो नहीं मालूम, लेकिन यह पक्का है कि 2015 से तो बंद है ही।
आयोग अपनी रिपोर्ट विशेषकर सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ तैयार करता है। वह सफल अभ्यर्थियों की उम्र, शिक्षा, लिंग, शहरी-ग्रामीण, विषय, प्रयास यानी अटेंप्ट, विश्वविद्यालयों के साथ-साथ अन्य भी कई जरूरी एवं रोचक जानकारी उपलब्ध कराता है। वह यह भी बताता है कि मुख्य परीक्षा के किस-किस वैकल्पिक विषय में भाषानुसार कितने-कितने प्रतियोगी बैठे। इनकी कुल संख्या दस-बारह हजार के करीब होती है। जब ये आंकड़ें मौजूद हैं तो फिर भाषा के आधार पर सफल प्रतियोगियों के आंकड़े होंगे ही। चूंकि सफल युवाओं की संख्या घटकर एक हजार से भी कम रह जाती है इसलिए इस आंकड़े को तैयार करना (यदि तैयार नहीं किया जाता है तो) सबसे आसान है। समझना कठिन है कि यूपीएससी के लिए इसे सार्वजनिक करना इतना कठिन क्यों है? वह क्यों अकारण ही अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न् खड़ा कर रहा है? जैसे अन्य आंकड़े सार्वजनिक हो रहे हैं वैसे ही ये आंकड़े भी सार्वजनिक होने चाहिए कि भाषा के आधार पर सफल प्रतियोगियों की संख्या कितनी रही?
सिविल सेवा परीक्षा इस देश की सर्वोच्च परीक्षा है। इसके जरिये ही उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती होती है। इस प्रशासन का सीधा संबंध देश के लोगों के दैनिक जीवन और देश की व्यवस्था और विकास से है। इस प्रशासन को एक ही प्रकार के फूलों का (बतौर उदाहरण इंजीनियर्स का) गुलदस्ता नहीं बनाना है। इसकी शक्ति, इसकी क्षमता और इसकी विश्वसनीयता इसकी विविधता में निहित है, फिर चाहे वह भाषा एवं क्षेत्र की विविधता हो या फिर शैक्षणिक पृष्ठभूमि की विविधता हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस परीक्षा की वर्तमान प्रणाली ने इस विविधता की संभावना को पूरी तरह कुचल दिया है।
जब समाज के पास भाषावार आंकड़े आएंगे तभी सही मायनों में इस विषय पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जा सकेगा। ऐसा करना व्यक्तिगत रूप से किसी के भी विरोध में न होकर सार्वजनिक हित में ही होगा। बेहतर होगा कि यूपीएससी संबंधित आंकड़े सार्वजनिक करे ताकि वस्तुस्थिति से अवगत हुआ जा सके। सभी जरूरी आंकड़ों का सार्वजनिक होना इसलिए भी अपेक्षित है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उच्चतम न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात के लिए कड़ी फटकार लगाई थी कि उसने न्यायालय के आदेश के बावजूद बैंकों संबधी कुछ सूचनाएं सार्वजनिक नहीं कीं। हाल में केंद्रीय सूचना आयोग ने भी यूपीएससी की इस मामले में खिंचाई की है कि उसने भूगर्भशास्त्र के एक परीक्षार्थी को उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाने से इन्कार कर दिया। समय के जिस दौर में पारदर्शिता के प्रति इतना अधिक आग्रह हो उस दौर में यूपीएससी का भ्रम पैदा करने वाला रवैया समझ से परे है। यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। परीक्षा में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रश्नों के उत्तर कितने सही और सटीक तरीके से दिए गए। ऐसा लगता है कि इस मामले में आयोग ने या तो प्रश्न को सही तरह से समझा या फिर समझने के बावजूद उसने सही उत्तर देना जरूरी नहीं समझा।

आई.ए.एस. के स्टार वेल्यू के दो मुख्य तत्व

आई.ए.एस. के स्टार वेल्यू के दो मुख्य तत्व

अब हम यहाँ UPSC की उस नीति को समझते हैं, जिसका संबंध परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं करने से है। इसे समझाने के लिए मैं सन् 1994 के उस एक किस्से की चर्चा करना चाहूँगा, जब डॉ. शंकरदयाल शर्मा हमारे राष्ट्रपति थे और मैं उनका निजी सचिव। सिविल सर्वेन्ट फ्रेंक नरोन्हा राष्ट्रपति जी के उप प्रेस सचिव थे, जो प्रेस सचिव के अधीन काम कर रहे थे। फ्रेंक नरोन्हा बहुत एकेडेमिक किस्म के व्यक्ति थे, और कुछ-कुछ फिलॉसफर जैसे भी। कुछ समय बाद फ्रेंक को लगने लगा कि यहाँ उनकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है।
एक दिन लंच के समय हम दोनों राष्ट्रपति जी के संयुक्त सचिव सुधीर नाथ जी के पास बैठे हुए थे। सुधीर नाथ जी बहुत ही बेहतरीन, योग्य एवं मध्यप्रदेश कैडर के बहुत लोकप्रिय अफसर थे। फ्रेंक नरोन्हा ने सुधीर नाथ जी के सामने जब अपने दिल के इस दर्द को बयां किया, तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया था कि ‘तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। सिविल सर्विस को ज्ञानियों की नहीं सामान्यियों की जरूरत है।’’
सुधीर नाथ जी के इस उत्तर में आप अपने इस तरह के कुछ प्रश्नों के उत्तर आसानी से पा सकते हैं –
  1. क्यों इस परीक्षा के न्यूनतम योग्यता के रूप में स्नातक में न्यूनतम प्राप्तांक की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दूसरे शब्दों में यह कि ‘क्यों थर्ड डिविजनर को भी आई.ए.एस. बनने के योग्य माना जाता है।
  2. इस परीक्षा की तैयारी में पुस्तकीय ज्ञान अर्थात् ऐकेडेमिक एक्सीलेंस का कितना रोल है ?
  3. मुझे इस परीक्षा के लिए कैसे अपने-आपको तैयार करना है?
वैसे आपको इस घटना से अपने इस भ्रम को भी दूर करने में मदद मिल सकती है, यदि ऐसा कुछ है तो, कि यदि आपकी प्रवृत्ति अकादमिक किस्म की है, तो आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं। खैर।
अब हम आते हैं – इसको सुपर स्टार की वैल्यू देने वाले दूसरे मुख्य तत्व पर। यह तत्व इसकी विशालता, इसकी उदारता से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा की बाहें इतनी लम्बी हैं कि यह सभी को अपने में समेटने को आतुर रहता है। इसके द्वार पर सभी का स्वागत है। इसका आमंत्रण-पत्र सभी के नाम पर है। यह एक ऐसा महासागर है, जिसमें न जाने कितनी तरफ से आने वाली कितनी सारी नदियां आ-आकर अपना जल उड़ेलती रहती हैं। ‘प्रवेश निषेध’ की तख्ती का यहाँ अस्तित्व ही नहीं है।
आप यहाँ आइये। यहाँ के खेल में शामिल होइये। स्वयं को विजेता घोषित कराकर आई.ए.एस. बन जाइये।
इसका अर्थ यह हुआ कि इस परीक्षा का सफल युवा किसी एक शाखा विशेष का ही विजयी नहीं होता है, बल्कि वह समस्त शाखाओं का विजयी होता है।
टॉपर से बॉटम तक के तथा देश भर के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के युवाओं के लिए उन्मुक्त द्वार की इस नीति ने इसे देश की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में एक अलग ही चमक तथा प्रेस्टिज प्रदान कर दी है।
और यही इस परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन दोनों महत्वपूर्ण
चुनौतियों की समझ का अभाव आपकी तैयारी की पूर्णता के रास्ते में एक बाधा सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है।

सिविल सर्विस परीक्षा की विशिष्टता

इससे एकदम इंकार करना तो मुश्किल होगा कि डेढ़ सौ साल से भी पुरानी इस सरकारी सेवा की वर्तमान चमक के पीछे कहीं न कहीं इससे जुड़ी ब्रिटिशकालीन लीगेसी का हाथ है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इंडियन इम्पीरियल सर्विस के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में बदलने के अब सत्तर वर्षों से अधिक की यात्रा के दौर में इसने जाने-अनजाने में अपनी भी कुछ ऐसी लीगेसिज़ विकसित कर ली हैं। इसके कारण अंग्रेजी सत्ता के जाने के बावजूद इसकी चमक में जिस कमी के आने की आशंका व्यक्त की जा रही थी, उसकी क्षतिपूर्ति हो गई। और इसकी ‘स्टार वैल्यू’ बरकरार रह गई।
वस्तुतः इमेज का जो अंतर एक नेशनल चैम्पियन और ऑलम्पिक चैम्पियन में होता है, वही स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं के बीच आई.ए.एस. की परीक्षा का है। यह उन सबका ऑलम्पिक गेम है, बावजूद इसके कि है यह एक राष्ट्रीय स्तर की ही परीक्षा।
जब मैं इस परीक्षा की तुलना ऑलम्पिक खेलों से कर रहा हूँ, तब भी मैं आई.ए.एस. परीक्षा के चरित्र के साथ सही न्याय नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए टोक्यो ओलम्पिक में दुनिया भर के खिलाड़ी दुनिया भर के खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, लेकिन अपने-अपने खेल वालों से ही। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि एक पहलवान बेडमिंटन खेल रहा होगा, और हॉकी का खिलाड़ी जिमनास्ट कर रहा होगा।
जबकि आई.ए.एस. की परीक्षा में ऐसा ही होता है। आप डॉक्टर, इंजीनियर, एम बी ए आदि कुछ भी हों, यहाँ आप मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जिसने स्नातक करके इसमें भाग लेने की न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली है। यानी इस मंच पर आप अपनी पृष्ठभूमि की केंचुली को उतारकर आते हैं। यहाँ आकर सब एक हो जाते हैं।
इसी से जुड़ी हुई एक और भी बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार बात है। वह मजेदार बात यह है कि इस परीक्षा की योग्यता के अन्तर्गत कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि ‘ग्रेजुएशन में आपके न्यूनतम इतने माक्र्स तो होने ही चाहिए।’’ कितने भी माक्र्स हों, चलेगा। यानी कि यह मंच ऊपर से टॉप करने वाले और यदि इस सूची को उलट दिया जाये, तो नीचे से टॉप करने वाले, दोनों को समान रूप से देखता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह बात थोड़ी विचित्र और काफी कुछ अन्यायपूर्ण भी लगती है। लेकिन यहाँ ऐसा ही है।
ये सब जानकर-पढ़कर आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना ही चाहिए कि ‘ऐसा क्यों है?’’ देश के सबसे बड़े और जिम्मेदार पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम अंकों की कोई तो सीमा रखनी ही चाहिए थी। सवाल यह कि यह सब अनजाने में होता चला आ रहा है, या ऐसा जान-बूझकर किया गया है? अनजाने में शुरु की गई कोई भी गलती कुछ सालों तक तो चल सकती है, लेकिन इतने लम्बे समय तक नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह बहुत सोची-समझी नीति का हिस्सा है।
जब हम इतिहास को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें प्रशासन के बारे में एक अद्भुत बात जानने को मिलती है। वह यह कि अधिकांश योग्य शासक अधिक पढ़े-लिखे नहीं थे। मैं चन्द्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ। सम्राट अशोक, शेरशाह सूरी और अकबर के बारे में आपका ख्याल क्या है? नेपोलियन कहाँ तक पढ़ा था? गांधी जी की एकेडेमिक उपलब्धियां क्या थीं? जब आप इनके बारे में सोचेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि एक अच्छे प्रशासक और एक ब्रिलियन्ट स्टूडेन्ट के बीच का रिश्ता क्या होता है, और वह कितना होता है।

IAS यानी कि एक स्टार

चाहे आप IAS की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं, या सोचकर शुरू कर चुके है, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि “दरअसल, यह है क्या।” जिसे आप पाना चाहते हैं और जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, यदि आप उसके चरित्र को समझ लेते हैं तथा यात्रा के नक्शे से वाकिफ हो जाते हैं, तो पाना और पहुँचना अपेक्षाकृत आसान एवं सुनिश्चित हो जाता है।
मुझे नहीं लगता कि IAS की परीक्षा और इसमें सफल युवाओं के बारे में पूरे देश में जितनी चर्चा होती है, उतनी किसी और परीक्षा के बारे में होती होगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और सी ए के एन्ट्रेस एक्ज़ाम होते है। ये अखिल भारतीय स्तर की परीक्षायें हैं, और इनका क्रेज भी कम नहीं है। इनमें सफल होना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उसके टॉपर्स अपने शहर तक और कुछ समय तक कोचिंग संस्थान के विज्ञापन तक सिमटकर रह जाते हैं। आई.आई.टी और आई.आई.एम. तक के टॉपर्स के कितने लोगों के नाम आपके जेहन में हैं ? और यदि मैं आपसे यही प्रश्न IAS के टापर्स के बारे में करू तो…?
वैसे तो जब से आप IAS की परीक्षा की तैयारी में लगते हैं, तभी से अपने मोहल्ले और कॉलोनी के लोगों (खासकर छोटे शहरों एवं कस्बों में) की उत्सुकता के केन्द्र बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका नाम टॉपर्स की सूची में दर्ज होता है, आप तुरंत स्टार बन जाते हैं। और यदि आप शुरू के दस लोगों में शामिल हैं, तब तो सुपर स्टार ही बन जाते हैं। अखबार और मीडिया आपकी ओर लपक पड़ते हैं। यू ट्यूब का तो कहना ही क्या है। लोग आपकी ओर हसरत भरी निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं। युवाओं के कान आपको सुनने के लिए सतर्क हो जाते हैं।
IAS के मामले में ऐसा होता है, दूसरों के मामलों में क्यों नही, जबकि दूसरों का सामाजिक योगदान इनसे कहीं ज्यादा होता है।
इसका उत्तर सौरमंडल के ग्रह एवं उपग्रह के सिद्धांत में निहित है। IAS अपने आप में स्टार (तारा) होता है, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। संविधान एवं कानूनों के द्वारा उसको दिये गये अधिकारों एवं सुरक्षा को उससे तब तक कोई भी नहीं छीन सकता, जब तक कि वह अपने लिए निर्धारित पथ की परिक्रमा करता रहता है। वह उस पथ से (मर्यादा से) भटकता नहीं है।
अन्य के साथ ऐसा नहीं है। निजी क्षेत्रों में वे दूसरों  के (अपने मालिक के) प्रकाश से प्रकाशित होते है, चन्द्रमा की तरह। यदि आप अपना ही कुछ करने लगे हैं, तो आपको अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक लम्बी और कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जैसे नारायणमूर्ति जैसे सम्मानित उद्यमी। फिर इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी मेहनत और आपका संघर्ष रंग ला पायेंगे, बावजूद इसके कि वहाँ आसमान से भी आगे जहां होता है।
IAS में क्या होता है ? ऐसा नही होता। जैसे ही आप बनते हैं, सबसे बड़े संघर्ष का दौर समाप्त हो जाता है। आप समाज द्वारा हाथी घोषित कर दिये जाते हैं, जिसकी कीमत के बारे में कहावत प्रचलित है कि, माफ कीजियेगा इस थोड़े से नकारात्मक कहावत के लिए कि “मरा हाथी भी सवा लाख का।” ‘सवा लाख‘ का आँकड़ा पचास साल पहले का है। इसे आज के हिसाब से सेट कर लें।
अगले लेख में अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इसका IAS की परीक्षा की तैयारी के साथ क्या लेना-देना है।

बुधवार, 1 जनवरी 2020

कृषि वानिकी से आर्थिक क्रांति की ओर

कृषि वानिकी से आर्थिक क्रांति की ओर

कृषि वानिकी से आर्थिक क्रांति की ओर
Date:02-01-20
देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 15 प्रतिशत है। देश का 50 प्रतिशत कार्यबल अभी भी कृषि-कर्म में ही लगा हुआ है। अतः कृषि और उससे जुड़े कार्यबल को साथ लिए बिना हम अर्थव्यवस्था का समुचित विकास नहीं कर सकते। इसके लिए कृषि को लाभ का सौदा बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कृषिवानिकी जैसी तकनीकों का सहारा लिया जाना चाहिए।
कृषि वानिकी कोई नया या अनोखा विचार नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है, जो पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी-बूटियों आदि के पॉलीकल्चर को प्रोत्साहित करता है, मृदा को उपजाऊ रखता है, तथा जल की मात्रा पर्याप्त रखता है। इस प्रकार इस विज्ञान से पारिस्थीकी और अर्थव्यवस्था एक-दूसरे के परिपूरक बन जाते हैं। स्थिरता या धारणीयता जीवन का एक तरीका था। अगर हम इसे किसानों के जीवन में फिर से ले आएं, तो कृषि क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्रांति आ सकती है।
  • नदियों की बाढ़ भूमि की रक्षा के लिए एक मुहिम चलाई गई है। इससे मृदा की गुणवत्ता तथा जल के स्तर को यथावत बनाए रखा जा सकता है। नदियों के किनारे पेड़ लगाकर और क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार कृषि के तरीके में परिवर्तन करके, कृषि वानिकी के माध्यम से सफलता पाई जा सकती है। इसके साथ ही बाजार की मांग तथा सिंचाई के विकल्पों पर भी काम करना होगा। इससे पॉलीकल्चर को प्रोत्साहन मिलता है। किसानों की आय बढ़ती है। महाराष्ट्र, ओड़ीशा, झारखंड, उत्तराखंड और कर्नाटक ने इस प्रकार की नीति बनानी प्रारंभ कर दी है।
  • विश्व के अवैध इमारती लकड़ी बाजार में भारत तीसरा बड़ा आयातक देश है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यह बाजार प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाला है।
भारतीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह उपयुक्त क्षेत्र है। अपने खेतों में किसान पेड़ लगाएं। इसके निर्यात से विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जा सकती है। मुसीबत के समय ये पेड़ किसानों के लिए बीमा का काम करेंगे।
कृषि वानिकी से जुड़ा अभियान ‘कावेरी-कॉलिंग’ है, जो हमारी मृदा और जल को बचाए जाने का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। पिछले पाँच दशकों में कावेरी नदी का जल 40 प्रतिशत कम हो गया था, तथा हरित क्षेत्र भी 87 प्रतिशत घट गया था। इस अभियान के माध्यम से अनेक किसानों की जान बचाई जा सकी है। कावेरी बेसिन क्षेत्र के खेतों में अनेक पेड़ लगाकर किसानों की आय का साधन जुटाया गया है। इससे आर्थिक, पारिस्थितीकी और जैव-विविधता के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त की जा सकी है।
कृषि में एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और इसी के माध्यम से हम इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में प्रकाशित किरण मजूमदार शॉ के लेख पर आधारित। 11 दिसम्बर, 2019